राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग-एनएचआरसी ने जहरीले कचरे की हाथ से सफाई की प्रथा को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 14 निर्देशों के तत्काल कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों से आग्रह किया है। आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखकर उनसे अपने ऐतिहासिक 2023 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा।
आयोग ने कहा कि यह प्रथा मानवाधिकारों, विशेष रूप से सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार और कानून के समक्ष समानता के अधिकार का गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने पाया कि संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद, देश के कुछ हिस्सों में जहरीले कचरे की हाथ से सफाई की खबरें आती रहती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल 29 जनवरी को छह प्रमुख शहरों – दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की थी।