राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 पर मुहर लगा दी है और यह पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो गया है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय ने कल इस अधिनियम को अधिसूचित किया और अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरगी को इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी राजकीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राजभाषाओं के रूप में मान्यता दी है।
इस अधिनियम के लागू होने से पहले अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल सरकारी कामकाज के लिए किया जाता रहा है।