चेन्नई की एक महिला अदालत ने यौन उत्पीड़न मामले में ए० ज्ञानशेकरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अन्ना यूनिवर्सिटी की एक छात्रा का यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाए जाने के बाद पिछले महीने की 28 तारीख को आरोपी ज्ञानशेकरन को दोषी ठहराया था।
न्यायाधीश एम राजालक्ष्मी ने कहा कि आरोपी को बिना माफी दिए 30 वर्षों तक कारावास में रहना होगा। यूनिवर्सिटी के दूसरे वर्ष की छात्रा के साथ पिछले वर्ष दिसम्बर महीने में यूनिवर्सिटी के परिसर में यौन उत्पीड़न किया गया था। अदालत ने आरोपी पर 90 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।