महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 220 में संशोधन करके चार हजार आठ सौ 49 एकड़ कृषि भूमि उसके मूल मालिकों या उनके उत्तराधिकारियों को लौटाने का फैसला किया है। ये जमीनें मालिकों द्वारा उक्त जमीन पर कुछ कर दरों का भुगतान न कर पाने के कारण सरकार के कब्जे में थीं बकाया राशि चुकाने पर 12 साल के भीतर ऐसी जमीनें लौटाने का प्रावधान है, लेकिन 12 साल की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसी जमीनें लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है।
इसके अनुसार, सरकार ने संबंधित धारा में संशोधन करने और छोटे और सीमांत किसानों की जमीन को बाजार मूल्य के 25 प्रतिशत पर लौटाने का फैसला किया है।