पर्व-त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर रोक को लेकर, मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने, दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने केवल रांची जिले की रिपोर्ट मिलने और अन्य जिलों की जानकारी नहीं देने पर राज्य सरकार पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य जिलों में ध्वनि प्रदूषण रोकने को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अदालत ने राज्य सरकार को सभी जिलों की जानकारी 6 मई तक शपथ पत्र के रूप में दाखिल करने का निर्देश दिया है।
Site Admin | अप्रैल 29, 2025 9:55 अपराह्न
पर्व-त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर रोक को लेकर झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ ने, दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की
