नागालैंड सरकार ने दीमापुर, चुमौकेदिमा और न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
कोहिमा में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री, तेमजेन इम्ना ने कहा कि इनर लाइन परमिट व्यवस्था के अंतर्गत दीमापुर के निवासियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, श्रेणी-एक और दो के निवासियों को इनर लाइन परमिट की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी।
श्रेणी-एक में वे व्यक्ति शामिल हैं जो पहली दिसंबर, 1963 से पहले दीमापुर में बस गए थे। इन व्यक्तियों को इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। साथ ही उसके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने का विकल्प भी होगा।
दूसरी श्रेणी उन व्यक्तियों से संबंधित है जो पहली दिसंबर, 1963 और 21 नवंबर, 1979 के बीच दीमापुर में आकर बस गये हैं। इन व्यक्तियों को इनर लाइन परमिट की भी आवश्यकता नहीं होगी और उन्हें डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के विकल्प के साथ स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
तीसरी श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जो 22 नवंबर, 1979 को या उसके बाद दीमापुर में बस गए थे। इस समूह को जिले में रहने के लिए इनर लाइन परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
मंत्री ने कहा कि छात्रों, शिक्षकों, तकनीकी पेशेवरों और व्यावसायिक साझेदारों सहित कुछ समूहों को राज्य में रहने के उनके उद्देश्य के आधार पर, दो से पांच साल के लिए वैध इनर लाइन परमिट जारी किया जाएगा। इसकी आवेदन प्रक्रिया सरल बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।