देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने अल्ट्रासाउंड का उपयोग केवल उपचार तक सीमित रखने और इसका दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक- पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि भ्रूण लिंग जांच या बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे केंद्रो की मान्यता बिना किसी नोटिस के रद्द की जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर अग्नि सुरक्षा उपकरण, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, और भवन नक्शे की स्वीकृति अनिवार्य होगी। समय से नवीनीकरण आवेदन न करने वाले सेंटरों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे।
उन्होंने निर्देश दिए कि क्षेत्रवार रोस्टर बनाकर नियमित निरीक्षण किया जाए और इसमें संबंधित उपजिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी शामिल हों। सहसपुर ब्लॉक में लिंगानुपात अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने वहां सामाजिक ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए गए। इस टीम में अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, महिला चिकित्सक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे।