आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि देश भर के तीन हजार चार सौ 71 शहरों में रेहडी पटरी वालों का सर्वेक्षण किया गया है। लोकसभा में आज श्री मनोहर लाल ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग विनियमन अधिनियम, 2014 के अंतर्गत रेहडी पटरी वालों की पहचान के लिए हर पांच वर्ष में एक बार सर्वेक्षण अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि यह अधिनियम रेहडी पटरी वालों की आजीविका की रक्षा करता है। अधिनियम के अनुसार कोई रेहडी पटरी वाला बिना बिक्री वाले क्षेत्र में बिक्री की गतिविधि करने पर उसे किसी भी सुरक्षा उपाय का हक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब तक चार हजार तीन सौ 42 नगर वेंडिंग समितियों का गठन किया है।