दिल्ली पुलिस ने विदेशी नागरिकों को संपत्ति किराए पर देने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने निर्देशों में कहा कि संपत्ति मालिकों को विदेशी नागरिकों को रहने के लिए संपत्ति किराए पर देने और उनके प्रवास कि सूचना आवश्यक रूप से विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय-एफआरआरओ पर उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए विदेशी किरायेदारों के आवश्यक विवरण आधारित एक अथिति रजिस्टर बनाने के लिए भी कहा गया है। जिसमें विदेशी नागरिक से सम्बंधित विवरण दर्ज किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के अनुसार, संपत्ति मालिक विदेशी नागरिकों की जानकारी अपने स्थानीय पुलिस थाने में जमा कर उसकी पृष्ठभूमि का सत्यापन कराएं।