दिल्ली उच्च न्यायालय ने लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद की याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी-एनआईए से जवाब मांगा है। श्री रशीद ने संसद बजट सत्र में भाग लेने के लिए पैरोल की मांग की थी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने एनआईए को नोटिस जारी कर 17 मार्च तक आपत्ति दर्ज करने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। रशीद ने तिहाड़ जेल में बंद रहते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दो लाख से अधिक वोटों से हराकर जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीता था। वे आतंकवाद के लिए धन उपलब्ध कराने के मामले में आरोपी हैं। रशीद विशेष एनआईए अदालत के 10 मार्च के आदेश को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें उन्हें हिरासत में पैरोल देने से इनकार कर दिया गया था।
इससे पहले न्यायमूर्ति विकास महाजन ने उन्हें 11 और 13 फरवरी को कड़ी शर्तों के साथ पैरोल दी थी। उन्हें संसद में उपस्थित होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों से परे किसी से भी बातचीत करने या मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी गई थी।