तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आज कर्नाटक के पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी और तीन अन्य को सशर्त जमानत दे दी। साथ ही पिछले महीने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दी गई 7 साल की कैद की सजा को भी निलंबित कर दिया। तीन अन्य दोषियों में वी.डी. राज गोपाल, बी.वी. श्रीनिवास रेड्डी और के. महफूज अली खान शामिल हैं, जिन्हें जमानत दे दी गई है। हैदराबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने इससे पहले जनार्दन रेड्डी और तीन आरोपियों को ओबुलापुरमा माइनिंग कंपनी से संबंधित अवैध खनन मामले में दोषी पाया था। उच्च न्यायालय ने इन आरोपियों को विदेश न जाने और 10-10 लाख रुपये का निजी मुचलका भरने के अलावा न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने को कहा।