जर्मनी मंत्रिमंडल ने देश के प्रवासन कानूनों को कड़ा करने के उद्देश्य से दो मसौदा विधेयकों को स्वीकृति दे दी है। इसमें कुछ शरणार्थियों के लिए परिवार के पुनर्मिलन को प्रतिबंधित करना और अच्छी तरह से एकीकृत प्रवासियों के लिए फास्ट-ट्रैक नागरिकता प्रक्रिया समाप्त करना शामिल है।
नए नियमों के अन्तर्गत, जर्मनी में अपने साथ परिवार के सदस्यों को लाने में काफी कमी आएगी। दूसरा विधेयक पिछली गठबंधन सरकार के कुछ प्रवासियों को पाँच वर्षों की जगह केवल तीन वर्षों के निवास के बाद नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देने वाला एक प्रावधान समाप्त करना है। गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंड्ट ने दोनों विधेयक पेश किए। इन विधेयकों का जर्मनी की संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग से अनुमोदन किया जाना बाकी है।