जम्मू-कश्मीर सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा सदस्य को सालाना 3 करोड़ रुपये आवंटित करने का फैसला किया है। इस निर्णय से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रमुख विकास परियोजनाओं को लागू कर सकेंगे। इस निधि का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास, जन कल्याण परियोजनाओं और आवश्यक सेवाओं के लिए किया जाएगा, ताकि सभी स्वीकृत कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके।
वित्त विभाग ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देशों का एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है। इन दिशा-निर्देशों के तहत प्रत्येक विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में क्रियान्वयन के लिए जिला विकास आयुक्त को सालाना 3 करोड़ रुपये तक के विकास कार्यों का प्रस्ताव दे सकता है। इसके अतिरिक्त मनोनीत विधायकों को केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी हिस्से में परियोजनाओं की सिफारिश करने की छूट है।
योजना के तहत परियोजनाओं को एक वर्ष के भीतर पूरा करना होगा।