कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विकसित भारत जी-राम-जी कानून हर वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पहले के 100 दिन के स्थान पर 125 दिन के वेतन वाली रोज़गार की गारंटी देता है।
नई दिल्ली में आज विकसित भारत जी-राम-जी पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह योजना बुवाई और कटाई के मौसम के दौरान कृषि मजदूरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कुल 60 दिनों की बिना काम की अवधि भी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि यह कानून विभिन्न सार्वजनिक कार्यों का एक संगम है। इसमें मुख्य रूप से जल सुरक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि डिजिटल होने से इस योजना के तहत फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।