केन्द्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत नियमों को आज अधिसूचित करेगा। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये नियम नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवेदन करने के योग्य बनाएंगे। आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से भेजे जाएंगे। इसके लिए एक वेब पोर्टल उपलब्ध कराया गया है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम से अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता के लिए पात्र हो जायेंगे।
News On AIR | मार्च 12, 2024 8:39 अपराह्न | नागरिकता संशोधन अधिनियम-नियम
केन्द्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत नियमों को आज अधिसूचित करेगा
