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फ़रवरी 6, 2025 3:06 अपराह्न

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ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने सख्त घृणा- विरोधी अपराध कानून पारित किया

ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने आज यहूदी विरोधी घटनाओं में वृद्धि से निपटने के लिए सख्त घृणा- विरोधी अपराध कानून पारित किया। इसमें घृणा प्रदर्शित करने और आतंक अपराधों के लिए आवश्यक न्यूनतम दंड का प्रावधान शामिल है। इन कानूनों में सार्वजनिक रूप से नाजी सैल्यूट प्रदर्शित करने जैसे कम गंभीर घृणा अपराधों के लिए 12 महीने की न्यूनतम जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें आतंक अपराधों में दोषी पाए जाने वाले लोगों के लिए छह वर्षों की सजा का प्रावधान किया गया है। पिछले वर्ष पार्लियामेंट में सरकार के घृणा अपराध विधेयक पहली बार लाया गया था। इस विधेयक में जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय या जातीय मूल, राजनीतिक राय, लिंग, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान और इंटरसेक्स स्थिति पर आधारित लोगों के विरूद्ध हिंसा के लिए नए अपराधों की श्रेणी सृजित की गई थी। इस बीच न्यू साउथ वेल्स के राज्य में अधिकतर यहूदी विरोधी हमले हुए हैं। इससे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया में पहले से मौजूद घृणा फैलाने वाले भाषण कानूनों को भी बल मिलेगा।

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