इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ खंड पीठ ने कल प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सीतापुर की कृष्णा कुमारी समेत 51 स्कूली बच्चों की याचिकाओं पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई पूरी की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार का यह फैसला शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। वहीं दूसरी तरफ, राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह कदम स्कूलों के बेहतर प्रबंधन के लिए उठाया गया है। स्कूलों के विलय होने पर बच्चों के घरों से स्कूलों की दूरी बढ़ने के सवाल पर सरकार ने कहा कि बच्चों के लिए परिवहन की उचित व्यवस्था की जाएगी।