अमरीका में शरणार्थी प्रवेश रोकने के राष्ट्रपति डोनाल़्ड ट्रम्प के कार्यकारी आदेश के खिलाफ चल रहे मुकदमे के बीच अमरीका की एक अपीलीय अदालत ने कल ट्रम्प प्रशासन को देश में नए शरणार्थियों का प्रवेश रोकने की अनुमति दे दी। राष्ट्रपति ट्रम्प के पदभार ग्रहण से पहले सशर्त रूप से स्वीकृत शरणार्थियों को अभी भी 9वीं अमरीकी सर्किट अपीलीय कोर्ट पैनल के आदेश से गुजरना पड़ेगा। परन्तु, न्यायाधीशों ने रिपब्लिकन प्रशासन को नए अनुमोदन निलंबित करने की अनुमति दे दी। अपीलीय न्यायालय ने सिएटल में अमरीकी डिस्ट्रिक्ट जज जमाल व्हाइटहेड के फैसले पर काफी हद तक रोक लगा दी। वहां के न्यायालय ने कहा था कि अमरीकी संसद द्वारा पारित कानून राष्ट्रपति ट्रम्प रद्द नहीं कर सकते और इसे फिर शुरू किया जाना चाहिए। शहरों और समुदायों पर प्रवासियो के भारी बोझ और बड़ी संख्या में प्रवासियों, विशेष कर शरणार्थियों को समायोजित करने की अक्षमता की वजह से राष्पति ट्रम्प ने अपने आदेश में शरणार्थी कार्यक्रम निलंबित किया था।
Site Admin | मार्च 26, 2025 7:55 पूर्वाह्न
अमरीका की एक अपीलीय अदालत ने ट्रम्प प्रशासन को देश में नए शरणार्थियों का प्रवेश रोकने की अनुमति दी