सरकार ने सशस्त्र बलों में अधिक नियंत्रण दक्षता के लिए अंतर-सेवा संगठन-कमांड, नियंत्रण और अनुशासन अधिनियम 2023 के अन्तर्गत नियमों के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य अंतर-सेवा संगठनों के प्रभावी कमांड, नियंत्रण और कुशल कामकाज को बढ़ावा देना और सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता को मजबूत करना है।
मंत्रालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत तैयार किए गए नए अधिसूचित अधीनस्थ नियमों का उद्देश्य कानून में निर्धारित प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुविधाजनक बनाना है। ये नियम संगठन प्रमुखों को भी सशक्त बनाएंगे, अनुशासनात्मक मामलों का शीघ्र निपटान सक्षम करेंगे और कार्यवाही के दोहराव से बचने में सहायता करेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि अधिनियम संगठनों के कमांडर इन चीफ और ऑफिसर इन कमांड को उनके अधीन सेवारत सेवा कर्मियों पर कमांड और नियंत्रण रखने का अधिकार देता है। विधेयक को 2023 में मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था। इसे 15 अगस्त, 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह अधिनियम पिछले वर्ष 10 मई से लागू हो गया।